Yash Dayal की बेल याचिका POSCO कोर्ट ने किया खारिज, यौन शोषण से जुड़ा है मामला
जयपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक नाबालिग से जुड़े गंभीर आरोपों का हवाला दिया गया। फैसला सुनाया गया कि जांच का वर्तमान चरण गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या 3 की न्यायाधीश अलका बंसल ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच से पहले आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में अत्यधिक सावधानी और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है।




