पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह मर्डर केस: क्या आरोपी बलवंत राजोआणा को मिलेगी राहत? मर्सी पिटीशन पर 18 मार्च को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर सुनवाई करेगा। राजोआना ने अपनी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है, जिसका आधार दया याचिका पर अत्यधिक देरी है। वह 29 साल से जेल में है, जिसमें 15 साल डेथ रो पर बिताए हैं। केंद्र ने समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय की।

केंद्र ने मांगा समय, रोहतगी ने जताई आपत्ति
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के सामने केंद्र सरकार के वकील ने मामले में कुछ और समय देने का अनुरोध किया। हालांकि, राजोआना की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के 24 सितंबर, 2025 के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि प्रतिवादियों की ओर से स्थगन के किसी भी अगले अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद, पीठ ने अगली सुनवाई के लिए मार्च का समय तय किया है।




