वक्फ संशोधन अधिनियम पर Supreme Court आज सुनाएगा अंतरिम आदेश, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी थी मंजूरी

Supreme Court सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन अहम मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा। इन मुद्दों में वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की अदालतों की शक्ति शामिल है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 मई को इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, अदालत इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी।

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