Ministry of Consumer Affairs : केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-दाखिल की शुरूआत की
Centre launches e-filing in all States and Union Territories
उपभोक्ता कार्य विभाग ई-दाखिल पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए गौरवान्वित है, जो अब भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत है। यह उपलब्धि 22 नवंबर, 2024 को लद्दाख में ई-दाखिल पोर्टल के शुभारम्भ के साथ चिन्हित हुई। इसके साथ ही ई-दाखिल वास्तव में एक अखिल भारतीय पहल बन गई है।
उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली नई और उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई, 2020 को अधिसूचित और लागू किया गया। कोविड-19 के कारण उपभोक्ताओं पर प्रतिबंधों के चलते, उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए सस्ती, तेज़ और बिना परेशानी वाली प्रणाली के रूप में ई-दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई। ई-दाखिल एक नवीन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम तक पहुंचने का एक कुशल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए कहीं जाने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। अपनी शुरूआत के बाद से, ई-दाखिल उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह गेम चेंजर साबित हो रहा है।
इस पोर्टल पर एक सहज और आसानी से चलने वाला इंटरफ़ेस है, जिससे उपभोक्ता कम से कम प्रयास में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से लेकर उनकी स्थिति का पता लगाने तक, ई-दाखिल मामलों को दर्ज करने के संबंध में एक कागज़ रहित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। कोई भी उपभोक्ता या अधिवक्ता अपने पंजीकृत सेल फ़ोन पर एक ओटीपी या अपने पंजीकृत ईमेल पते पर एक एक्टिवेशन लिंक प्राप्त करके जरूरी प्रमाणीकरण के साथ ई-दाखिल प्लेटफ़ॉर्म पर साइन अप कर सकता है। फिर वे शिकायत दर्ज करने के लिए आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। इस पोर्टल ने सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को अपने घर बैठे ऑनलाइन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने, उचित शुल्क का भुगतान करने और मामले की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान की है।