NEET-UG 2024 paper leak: परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया
SC notice to NTA on plea seeking cancellation of exam
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया और कथित पेपर लीक को लेकर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने कहा कि NEET नेशनल एंट्रेंस-कम-एलिजिबिलिटी टेस्ट (NEET)-UG 2024 परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और NTA से जवाब मांगा है। जस्टिस अमानुल्लाह ने NTA के वकील से कहा, “यह इतना आसान नहीं है क्योंकि आपने जो किया है (परीक्षा आयोजित की है) वह पवित्र है। पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।” याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भी काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीठ ने उनकी मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, “काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।” पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। अदालत शिवांगी वर्मा और नौ अन्य द्वारा कथित पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 1 जून को सुनवाई कर रही थी।
परिणाम घोषित होने के बाद, फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे द्वारा ग्रेस मार्क्स के संबंध में एक याचिका सहित कई और याचिकाएं दायर की गईं। हालांकि, उनकी याचिका कल सूचीबद्ध की जाएगी। “परिणामों से पहले सूचीबद्ध मामले की सुनवाई हुई। यहां छात्र केवल पेपर लीक के आधार पर औचित्य की मांग कर रहे थे, लेकिन ग्रेस मार्क्स या किसी अन्य चीज के बारे में नहीं, क्योंकि यह परिणाम से पहले 1 जून को सूचीबद्ध था। हमारी जनहित याचिका कल सूचीबद्ध की जाएगी। यह पेपर लीक के साथ-साथ ग्रेस मार्क्स, एनटीए की पारदर्शिता और अन्य सभी चीजों के बारे में है,” पांडे ने कहा। आज की सुनवाई के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “आज की लिस्टिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन्हें भी लगता है कि परीक्षा में किसी तरह की समस्या रही है और एनटीए को 8 जुलाई से पहले इसका जवाब देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग पर कोई राहत नहीं दी…”