GST कटौती के बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना महंगा, कैसे मिलेगी राहत?
नई दिल्ली। पिछले साल 22 सितंबर को जब हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त किया गया तो इंश्योरेंस ग्राहकों को लगा था कि अब उन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम का कम भुगतान करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा हेल्थ इंश्योरेंस का भुगतान पिछले साल की तुलना में बढ़ गया।

वर्ष 2025 में सितंबर से पहले 10 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चार सदस्यों वाले जिस परिवार ने 40 हजार का भुगतान किया था, उन्हें वर्ष 2026 में 45 हजार से अधिक का भुगतान करना पड़ा।
GST कटौती के बावजूद इंश्योरेंस महंगा
ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद महंगा हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली सभी कंपनियां जीएसटी की दरों में कटौती के बाद पहले के मुकाबले अधिक प्रीमियम वसूल रही हैं।




