अंकित शर्मा हत्याकांड में विशेष अदालत का फैसला, पूर्व पार्षद समेत पांच दोषी करार

वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े चर्चित आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दिल्ली की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह मामला फरवरी 2020 में राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामने आया था, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था।

अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण करने के बाद यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने माना कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। दोषियों की सजा पर सुनवाई अलग से की जाएगी, जिसमें अदालत अपराध की गंभीरता और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा का निर्धारण करेगी।

अंकित शर्मा उस समय खुफिया ब्यूरो (आईबी) में सुरक्षा सहायक के पद पर कार्यरत थे। दंगों के दौरान वह लापता हो गए थे और बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने हत्या, दंगा, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

मामले की जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई, तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए तथा अनेक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस निर्णय को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जा रहा है।

फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्रों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत दोषी ठहराए गए पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी प्राप्त है। अब सभी की नजर अदालत द्वारा सुनाई जाने वाली सजा पर टिकी हुई है।

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