थाना रबूपुरा पुलिस मुठभेड़: 2 बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार; अवैध असलहे व गौवध के उपकरण बरामद
थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रोनिजा कट पर सामने से आ रहे एक ऑटो को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की। संदेह होने पर पुलिस टीम ने ऑटो का पीछा किया।
पीछा किए जाने पर ऑटो सवार बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए।
घायल अभियुक्तों की पहचान
1. सैयद अमीन पुत्र सैयद हुसैन, निवासी झुग्गी शाहीनबाग, श्रम विहार ओखला, नई दिल्ली (उम्र 35 वर्ष)
2. गोरामिया पुत्र अमीर हुसैन, निवासी झुग्गी चांदनी मोड, थाना नूंह, मेवात, हरियाणा (उम्र 32 वर्ष)
घायल बदमाशों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे (.315 बोर), 02 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।
गिरफ्तार अन्य अभियुक्त
पुलिस ने घेराबंदी कर तीन अन्य साथियों को भी मौके से गिरफ्तार किया—
1. मुन्सर कमाल पुत्र समुचल आलम, निवासी चांदनी मोड, नूंह, हरियाणा (उम्र 24 वर्ष)
2. मोहम्मद बिलाल पुत्र मोहम्मद इकबाल, निवासी झुग्गी चांदनी मोह, नूंह, मेवात, हरियाणा (उम्र 23 वर्ष)
3. पुष्पेंद्र कुमार पुत्र बच्चन सिंह, निवासी मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी, थाना कालिंदी कुंज, दिल्ली (उम्र 24 वर्ष)
बरामदगी
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से निम्न सामान बरामद हुआ—
* ऑटो संख्या: UP 16 DT 60**
* गौवध हेतु उपकरण: 02 चाकू, 04 सिरिंज, 04 इंजेक्शन की शीशियां
* 02 आरी व ब्लेड, 01 वेल्डेड नुकीला लोहे का सरिया
* 02 मोहरे, 01 रस्सी का टुकड़ा, 04 खाली प्लास्टिक कट्टे
पूर्व दर्ज मुकदमा
गौरतलब है कि दिनांक 26.02.2026 को थाना रबूपुरा क्षेत्र में गौवंश बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 39/2026 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें ये सभी अभियुक्त वांछित चल रहे थे।
आगे की कार्रवाई
अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है तथा
मामले में विधिक कार्यवाही प्रचलित है।




