Bihar SIR: चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती, Supreme Court में आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें चुनाव आयोग के 24 जून को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के फैसले को चुनौती दी गई है। इनमें राजनीतिक दलों की याचिकाएं भी शामिल हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ चुनाव आयोग के उस नोट पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद), एआइएमआइएम जैसे राजनीतिक दलों और अन्य याचिकाकर्ताओं के जवाब पर विचार करेगी जिसमें आयोग ने दलील दी है कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआइआर प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल किए थे।

कब किया जाएगा विचार?
सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त से एनजीओ, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा दायर अपीलों सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। उस दिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार में एसआइआर प्रक्रिया में मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को भौतिक माध्यम के अलावा ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दे।

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