नये आयकर विधेयक में STCG, LTCG में कोई बदलाव नहीं

There is no change in STCG, LTCG in the new Income Tax Bill

नए आयकर विधेयक में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) में कोई बदलाव नहीं होगा। सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य करदाताओं को अधिक कर निश्चितता प्रदान करते हुए विवादों और मुकदमों को कम करना था।

इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियाँ स्थापित की गईं। जुलाई 2024 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि स्टॉक, इक्विटी फंड और बिजनेस ट्रस्ट की इकाइयों (इनविट और REIT) से एसटीसीजी पर पहले के 15% के मुकाबले 20% कर लगाया जाएगा।

बजट में घोषणा की गई थी कि सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए LTCG पर समान रूप से 12.5% ​​कर लगाया जाएगा। चार श्रेणियों में जनता से इनपुट और सुझाव आमंत्रित किए गए थे – भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधानों को हटाना। आयकर विभाग को आयकर अधिनियम की समीक्षा के संबंध में हितधारकों से 6,500 सुझाव प्राप्त हुए हैं।

 

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