ट्रेनी डॉक्टर को मिला इंसाफ, दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए सनसनीखेज ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने फैसला सुनाते हुए इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामला नहीं माना और इसलिए आरोपी को मृत्युदंड की जगह उम्रकैद की सजा दी। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है, हालांकि पीड़िता के माता-पिता ने कहा है कि उन्हें किसी मुआवजे की आवश्यकता नहीं है। संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं में अधिकतम सजा फांसी या उम्रकैद का प्रावधान है।
फैसला सुनाने से पहले न्यायाधीश ने संजय रॉय से कहा कि उस पर लगे बलात्कार और हत्या के सभी आरोप साबित हो चुके हैं। वहीं, संजय रॉय ने अपनी सफाई में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने दावा किया कि वह हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता है और यदि उसने अपराध किया होता तो माला घटनास्थल पर ही टूट जाती। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे बोलने नहीं दिया गया और जबरदस्ती कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए।

 

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