अगर आप भी बनवा रहे हैं 3 मंजिला इमारत तो पढ़ लें ये खबर, सरकार ने लागू किया घर बनाने से जुड़ा नया नियम
चंडीगढ़। हरियाणा के सभी शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी। हालांकि, स्वयं के उपयोग के मामलों में तीन मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी।
चार मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे इसमें अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो।
शहरों में वाहनों की पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने भवन कोड-2017 में बदलाव की तैयारी कर ली है। सार्वजनिक नोटिस जारी कर हितधारकों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगें गए हैं। इसके बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।




