Delhi: अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बहस पूरी, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश संभव

Arvind Kejriwal bail plea arguments over, Supreme Court order likely on Tuesday

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने जमानत की मांग की है और अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।”आदेश सुरक्षित। धन्यवाद। मंगलवार को मिलते हैं,” जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की याचिका के पक्ष और विपक्ष में दलीलें सुनने के बाद कहा। अरविंद केजरीवाल को पहले ही शराब नीति घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जमानत मिल चुकी है। हालांकि, सीबीआई द्वारा अपने ही मामले में उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं।गुरुवार को बहस के दौरान यह बात सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, “जब आप हिरासत में होते हैं… अगर आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करते हैं, तो आपको अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में कुछ है।”इस बीच, अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत को बताया कि मामले में मनीष सिसोदिया, विजय नायर, के कविता समेत सभी अन्य सह-आरोपी रिहा हो चुके हैं। सीबीआई की ओर से मामले पर बहस करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले को शराब नीति मामले में उनके सह-आरोपी के बराबर नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मामले में राहत पाने के लिए सत्र न्यायालय में जाने के बजाय सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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