Delhi: धूल प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार गंभीर, टीमों ने अबतक 1108 निर्माण साइट्स का किया निरीक्षण
Kejriwal government serious about dust pollution, teams have inspected 1108 construction sites so far
दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इसी के मद्देनजर धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सम्बंधित टीमों ने अभी तक 1108 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है। इसमें निर्माण स्थलों पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 21 निर्माण स्थलों को नोटिस जारी की गई है और 8.35 लाख रमृपये का जुर्माना भी लगाया गया। ये जानकारी साझा करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैम्पेन चलाया जा रहा है, जो 7 नवम्बर तक चलेगा। इस अभियान में 13 विभागों को शामिल किया गया है। जिनमे डीडीए , एमसीडी ,डीपीसीसी ,जल बोर्ड, डीएसआईआईडीसी, डीसीबी ,दिल्ली मेट्रो , पीडब्ल्यूडी,राजस्व, सीपीडब्लूडी, एनडीएमसी समेत अन्य विभागों की 591 टीमें तैनात की गयी है। ये टीमें दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रही हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा रही हैं। सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 सितम्बर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी। जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए गंभीरता पूर्वक कार्य शुरू कर दिया है। हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के सहयोग से प्रदूषण को कम करने में सफलता पाई है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जिसमे एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोज़र का छिड़काव, मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव आदि प्रमुख है।
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि टीम लगातार निर्माण साइट्स का दौरा कर रही है। यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो। निर्माण साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है। यह अभियान 7 नवंबर तक चलेगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइड लाइन के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ज्यादा उल्लंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा।