श्री आनंदपुर साहिब में मांस बिक्री पर फिलहाल कोई रोक नहीं, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री आनंदपुर साहिब में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक मांस की बिक्री पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती।
यह मामला तब सामने आया जब श्री आनंदपुर साहिब के कुछ छोटे व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। व्यापारियों का कहना था कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें मांस बेचने से रोक रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट और आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने दलील दी कि प्रस्तावित प्रतिबंध से उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है और यह उनके संवैधानिक अधिकार, यानी आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है।
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 दिसंबर 2025 को अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को “पवित्र शहर” घोषित करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रस्ताव के तहत इन शहरों में मांस, शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना थी, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से अभी तक इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए कहा कि जब तक औपचारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक व्यापारियों को मांस और उससे जुड़े उत्पाद बेचने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यापारी को पुलिस या प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, तो वह संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत कर सकता है, जिसे निर्धारित समय के भीतर निपटाया जाएगा।
इस फैसले से फिलहाल श्री आनंदपुर साहिब के मांस विक्रेताओं को बड़ी राहत मिली है और वे अपना कारोबार जारी रख सकेंगे।




