2020 दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े ‘बड़ी साजिश’ मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने पिछले साल ‘ट्रायल में देरी’ को जमानत का एकमात्र आधार मानने से इनकार कर दिया था। अहमद पर UAPA के तहत मामला दर्ज है।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन आरोपियों को मामले में ज़मानत दी गई है, वे “जेल में बंद आरोपियों की कीमत पर” आरोपों पर बहस में देरी कर रहे हैं।
अहमद के अलावा, एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित “मास्टरमाइंड” होने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे।




