‘बालिग महिला की मर्जी से बने संबंध दुष्कर्म नहीं’, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला, रद की FIR

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि बालिग महिला लंबे समय तक अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाती है, तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।

यह मामला तब सामने आया जब आरोपी ने चंडीगढ़ में दुष्कर्म और अन्य धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर को रद करने की याचिका दाखिल की। महिला के पति की शिकायत पर याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी, जो महिला का परिवार का परिचित और स्केटिंग कोच था, ने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे ब्लैकमेल किया।

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