पंजाब में एसपी पर लगा यौन शोषण का आरोप, हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते में जांच पूरी करने का दिया आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के एक एसपी पर लगे यौन शोषण, मारपीट और जबरन गर्भपात के गंभीर आरोपों की जांच तीन सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। आरोप है कि एसपी ने शादी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण किया और उसे दो बार गर्भपात के लिए मजबूर किया, साथ ही भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं।

अदालत ने साफ किया कि जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और कानून सम्मत होनी चाहिए, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। यह आदेश जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल की पीठ ने एक महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी मुलाकात एक एसपी रैंक के अधिकारी से एक केस के सिलसिले में हुई थी। अधिकारी ने उसे विश्वास में लेकर मंदिर में शादी करने का दावा किया और बाद में लगातार यौन शोषण किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे दो बार जबरन गर्भपात के लिए मजबूर किया गया।




