कोहरे में बच्चों की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार ने लागू की सेफ स्कूल व्हीकल नीति

पंजाब सरकार ने घने कोहरे के मौसम में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ स्कूल व्हीकल (Safe School Vehicle) नीति को लागू कर दिया है। इस नीति का उद्देश्य स्कूल आने-जाने वाले वाहनों को अधिक सुरक्षित बनाना और सड़क दुर्घटनाओं के खतरे को कम करना है।

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूल बसों और वैन में सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इनमें वाहनों में रिफ्लेक्टर, फॉग लाइट, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और स्पष्ट रूप से स्कूल का नाम लिखना शामिल है। इसके साथ ही ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए वैध लाइसेंस, वर्दी और पहचान पत्र अनिवार्य किए गए हैं।

घने कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने से सड़क हादसों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार का मानना है कि यह नीति बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नीति के सख्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

पंजाब सरकार ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से भी अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और सुरक्षित वाहनों का ही उपयोग करें। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कुल मिलाकर, सेफ स्कूल व्हीकल नीति को कोहरे के मौसम में बच्चों की जान की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे स्कूल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

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