बिल्डरों की जब्त संपत्तियों से घर खरीदारों को लौटाया जाएगा पैसा, ED का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार धोखाधड़ी के शिकार घर खरीदारों और बैंकों को राहत देने जा रही है। बिल्डरों की जब्त संपत्तियों से अब घर खरीदारों को पैसा लौटाया जाएगा। ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जब्त संपत्तियों से पीड़ितों को पैसा वापस मिलेगा। आईबीबीआई ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। अब इंसाल्वेंसी प्रोफेशनल अदालत में शपथपत्र दाखिल कर संपत्तियां मुक्त करा सकेंगे।

एजेंसी ने कहा कि अब से इंसाल्वेंसी प्रोफेशनल (आइपी) विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एक मानक शपथपत्र दाखिल करेंगे, ताकि ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों को मुक्त कर प्रभावित पक्षों को लौटाया जा सके।

ईडी लौटाएगी जब्त संपत्ति से पैसा
अब तक कई मामलों में दिवालिया कंपनियों की संपत्तियां पीएमएलए के तहत जब्त थीं, जिससे उन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में उपयोग करना कठिन था। इसे ध्यान में रखते हुए ईडी और आइबीबीआइ ने एक मानक तंत्र तैयार किया है, जिसके तहत जब्त संपत्तियों की बहाली की जा सकेगी।

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