आपराधिक मामलों में जुर्माना बढ़ाने की याचिका खारिज, Supreme Court ने किया सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली। Supreme Court ने सोमवार को आपराधिक मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस काम के लिए विधायिका से संपर्क करने को कहा।
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प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस तरह की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।




