आपराधिक मामलों में जुर्माना बढ़ाने की याचिका खारिज, Supreme Court ने किया सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। Supreme Court ने सोमवार को आपराधिक मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस काम के लिए विधायिका से संपर्क करने को कहा।

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Supreme Court

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस तरह की याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

 

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