Delhi: कोचिंग सेंटर मौत का अड्डा बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र को नोटिस दिया

Coaching centres have become death chambers Supreme Court notice to Delhi, Centre

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत पर संज्ञान लिया और इस घटना को “आंखें खोलने वाला” बताया। कोर्ट ने कोचिंग सेंटर को “मौत का अड्डा” भी बताया और कहा कि ये छात्रों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कोर्ट ने कहा, “कोचिंग सेंटर छात्रों की जिंदगी से खेल रहे हैं और मौत का अड्डा बन गए हैं।” कोर्ट ने याचिकाकर्ता कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी कर पूछा कि क्या कोचिंग सेंटर में सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन मोड में ले जाया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं किया जा रहा है। कोर्ट का यह बयान दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में आग की घटनाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया।

इस घटना पर दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हमें नहीं पता कि दिल्ली या भारत संघ द्वारा अब तक क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं। हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, जिनमें कुछ युवाओं की जान चली गई, जो अपने करियर के लिए कोचिंग सेंटरों में शामिल हुए थे, सभी के लिए आंखें खोलने वाली हैं।” न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए हम इन कार्यवाही के दायरे का विस्तार करना उचित समझते हैं, ताकि भारत संघ और दिल्ली को नोटिस जारी किया जा सके, ताकि वे कारण बताएं कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो उनके अनुपालन के लिए क्या प्रभावी तंत्र शुरू किया गया है।” 27 जुलाई को मध्य दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में भारी बारिश के बाद बाढ़ आने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी।

Related Articles

Back to top button