Ministry of Home Affairs: नये कानून और उन पर आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार साबित होगी

The new laws and criminal justice system based on them will prove to be the biggest reform of the 21st century

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप लॉन्च किए। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय गृह सचिव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां उपस्थित सभी लोगों ने 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार के क्रियान्वयन को देखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाए गए तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्‍य अधिनियम (बीएसए) – में भारतीयता की खुशबू और न्याय की हमारी भावना है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय देना संविधान की जिम्मेदारी है और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली संविधान की इस भावना को वास्तविकता में लाने का माध्यम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 150 साल पहले बने कानून आज प्रासंगिक नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि 1860 के भारत और आज के भारत के उद्देश्यों, उस समय के शासकों के हितों और आज के हमारे संविधान के उद्देश्यों में बहुत अंतर है, लेकिन क्रियान्वयन की मशीनरी वही है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक लोगों को न्याय नहीं मिला, बल्कि सिर्फ सुनवाई की नई तारीखें देने के लिए न्याय व्यवस्था को दोषी ठहराया जाता रहा। श्री शाह ने कहा कि धीरे-धीरे हमारी व्यवस्थाओं पर लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा था। इसीलिए मोदी सरकार ने आईपीसी की जगह बीएनएस, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट की जगह बीएसए लागू करने का काम किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण की बात कही थी, जिसमें से एक गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करना भी था। उन्होंने कहा कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भारतीय संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा और भारत की जनता के लिए बनाए गए कानून हैं। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में सजा से ज्यादा न्याय को प्राथमिकता दी गई है और इनका उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है, इसीलिए ये दंड संहिता नहीं बल्कि ‘न्याय संहिता’ हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भारत में पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक और तकनीक से युक्त आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और कौशल विकास की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के बनने से पहले ही फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया था और आज देश के आठ राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं और फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आठ और राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, जिससे सालाना 36 हजार फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम के अनिवार्य दौरे का प्रावधान है और तकनीकी साक्ष्य से भी दोषसिद्धि के प्रमाण में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इन मामलों में अभियोजन निदेशक की व्यवस्था की गई है जो अभियोजन की पूरी प्रक्रिया की निरंतर निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला और तहसील स्तर तक अभियोजन निदेशकों की पूरी श्रृंखला तैयार कर ली गई है और उनकी शक्तियां भी तय कर दी गई हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्राण की बात कही थी, जिसमें से एक था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। उन्होंने कहा कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भारतीय संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भारत की जनता के लिए बनाए गए कानून हैं। श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में सजा से ज्यादा न्याय को प्राथमिकता दी गई है और इनका उद्देश्य लोगों को न्याय देना है, इसीलिए ये दंड संहिता नहीं बल्कि ‘न्याय संहिता’ हैं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद भारत में पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक और तकनीक से युक्त आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और कौशल विकास की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के बनने से पहले ही फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया था और आज देश के आठ राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं और फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आठ और राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी, जिससे सालाना 36 हजार फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों में सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक टीम के अनिवार्य दौरे का प्रावधान है तथा तकनीकी साक्ष्यों से भी दोषसिद्धि के प्रमाण बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन मामलों में अभियोजन निदेशक की व्यवस्था की गई है जो अभियोजन की पूरी प्रक्रिया की निरंतर निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला और तहसील स्तर तक अभियोजन निदेशकों की पूरी श्रृंखला तैयार कर ली गई है तथा उनकी शक्तियां भी तय कर दी गई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इसके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए हमारी पूरी व्यवस्था की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि आज ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति तथा ई-समन एप लांच किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य के तहत सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी तथा गवाही ई-साक्ष्य सर्वर पर सेव की जाएगी, जो न्यायालयों में भी तत्काल उपलब्ध होगी। ई-समन के तहत न्यायालय से पुलिस थाने तथा जिस व्यक्ति को समन भेजा जाना है, उसे भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा। न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फोरेंसिक, अभियोजन और जेल एक साथ जुड़े हुए हैं, जिससे पुलिस को जांच से जुड़ी सभी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। न्याय श्रुति के माध्यम से न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई कर सकेगा। इससे समय और धन की बचत होगी और मामलों का निपटारा भी तेजी से होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने इन तीनों नए कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस से लेकर एसएचओ के प्रशिक्षण और एफएसएल के एकीकरण तक काफी काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरी व्यवस्था का मुख्य आधार तकनीक को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अकेले चंडीगढ़ में 22 आईटी विशेषज्ञ और 125 डेटा विश्लेषक रखे गए हैं। सभी थानों में 107 नए कंप्यूटर, स्पीकर और दो वेब कैमरे लगाए गए हैं, 170 टैबलेट, 25 मोबाइल फोन और 144 नए आईटी कांस्टेबलों की भर्ती की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश में सबसे पहली प्रशासनिक इकाई चंडीगढ़ बनने जा रही है, जहां नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन होगा। श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात करने वाले ही सच्चे ज्ञानी हैं, जिसे हमारे साइबर सैनिकों ने साकार करने का काम किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ हमारा अभियान सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारी नई पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकालने का अभियान है। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आए लोगों और उनके परिवारों के कलंक को दूर करके हमें इस बीमारी का इलाज करना चाहिए और इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। श्री अमित शाह ने कहा कि इन तीन नए कानूनों के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार की गवाह बन रही है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में प्रौद्योगिकी को इस तरह शामिल किया गया है कि यह अगले 50 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। श्री शाह ने कहा कि हमारे संविधान की भावना के अनुरूप नागरिक केंद्रित कानून बनाए गए हैं और इनके पूर्ण क्रियान्वयन के बाद तीन साल के भीतर सर्वोच्च न्यायालय तक निर्णय पहुंचाना संभव होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के बारे में जागरूकता लाने की जिम्मेदारी जितनी गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों या न्यायाधीशों की है, उतनी ही नागरिकों की भी है। गृह मंत्री ने चंडीगढ़ के लोगों से अनुरोध किया कि वे इन कानूनों के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार या चंडीगढ़ प्रशासन से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगें। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और इन कानूनों के क्रियान्वयन में सक्रिय और रचनात्मक योगदान दें।

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