Crime: महिला का शव रोड पर रख धरना प्रदर्शन करने पर 100-150 प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
Case filed under Rajasthan Dead Body Respect Act against 100-150 protesters for protesting by keeping the dead body of a woman on the road.
जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में महिला की मौत के बाद हर्जाने के लिए शव सड़क पर रख धरना प्रदर्शन करने
पर पुलिस द्वारा 100-150 प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को नामजद किया जा रहा है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि रविवार को लव गार्डन के पास एक मिनी बस से 60-65 साल की महिला के टक्कर लग जाने पर मौत हो गई। मौके पर जमा हुई भीड़ ने रोड जाम कर दिया। सुबह 11:00 बजे सूचना मिलने पर एसएचओ मय जाब्ते के घटना स्थल पर पहुंचे। वहां जमा अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सिटी कंट्रोल को सूचना देकर और जाब्ता मंगवाया गया।
सूचना पर सिटी कंट्रोल रिजर्व, पुलिस लाइन व शहर के समस्त एसएचओ मय जाब्ते के मौके पर पहुंच गए। जिले के मालीखेड़ा महिला आश्रम निवासी नंदू बाई उर्फ नंदू देवी पत्नी नंदलाल माली (57) की दुर्घटना में मौत हो जाने पर शव को रोड पर रख भीड़ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाकर 50 लाख रुपये व एक आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग रखी गई थी। पुलिस अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के लिए प्रदर्शनकारियों से काफी समझाइश की। इसके बावजूद भी शव को रोड पर रखकर उसका अपमान कर धरना प्रदर्शन किया और रेबाजी व रोड जाम कर आमजन के आवागमन में बाधा पहुंचाई। सुबह 11:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक मृत शव का अपमान करते
हुए प्रदर्शन जारी रखा गया। रोड पर शव रखकर जाम लगाने, आमजन को बाधा उत्पन्न करने एवं मृत शरीर का सम्मान अधिनियम का उल्लंघन करने पर करीब 100-150 धरनार्थियों एवं प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध धारा 283, 143 भादस व धारा 80,20 राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। मौके पर की गई वीडियो ग्राफी व फोटोग्राफी देख आरोपियों को नामजद किया जा रहा है।