Noida : पशुपालक प्रोत्साहन योजना की हुई समीक्षा बैठक

Gautam Buddha Nagar : Review meeting of Animal Husbandry Incentive Scheme held

नीरज पांडेय गौतम बुद्ध नगर।
जनपद गौतम बुद्ध नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बैठक का संचालन करते हुए अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गाय पालकों को साहीवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा में गंगा तेरी नस्ल की गाय पालने पर उनके दैनिक दुग्ध उत्पादन क्षमता 7 लीटर से 12 लीटर तक या इससे अधिक दूध देने वाले गायों पर 10000 से ₹15000 की धनराशि प्रति गाय पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि यदि गाय 8 लीटर से 12 लीटर दूध देती है तो₹10000 प्रति गाय और यदि 12 लीटर से अधिक दूध देती है तो 15000 रुपए प्रति गाय प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। हरियाणा नस्ल की गाय के लिए 7 से 10 लीटर पर ₹10000 व 10 लीटर से अधिक दूध देने पर ₹15000 प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। गंगातीरी गाय के लिए 7 से 8 लीटर दूध देने पर ₹10000 एवं 8 लीटर से अधिक दूध देने पर ₹15000 प्रति पशु पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही चयनित लाभार्थी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक गाय के जीवन काल में केवल एक बार योजना का लाभ दिया जाएगा और गऊ पालक को अधिकतम दो पशुओं के लिए ही प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।
पुरस्कार के लिए गायों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय ब्यात को ही लागू है। इस योजना के अंतर्गत 20 सितंबर से आवेदन भरने प्रारंभ हो गए हैं एवं 19 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकते हैं। इच्छुक कृषक अपना आवेदन पत्र गाय की ब्यात की तिथि से 45 दिन के अंदर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उन्होंने योजना में आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी को अपने आधार कार्ड की छाया प्रति, गाय की पहचान के लिए ईयर टैगिंग का प्रमाण पत्र, गाय का क्रियाशील बीमा, बैंक खाते का कैंसिल चेक, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ गऊ पालक का गाय के साथ फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही लाभार्थी को नोटरी शपथ पत्र देना होगा, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि गाय को उसके जीवन काल में एक बार भी प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है एवं गाय प्रथम, द्वितीय, तृतीय ब्यात की है। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जोखिम प्रबंधन प्रोग्राम के अंतर्गत पशु चिकित्सालय पर गऊ पालक पहुंचकर अपनी गाय का बीमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में सामान्य/पिछड़ी जाति को पशु बीमा प्रीमियम का 25% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति से केवल 10% बीमा का भुगतान दिया जाएगा शेष भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए की मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्ण करते हुए प्रत्येक पात्र किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना को लेकर जनपद में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाए, ताकि इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से कोई भी पात्र गाय पालक वंचित न रहे। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, महा प्रबंधक दुग्ध संघ मेरठ, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक तथा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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