गुजरात हाई कोर्ट से झटका: सोमनाथ मंदिर में बौद्ध अवशेष होने का दावा खारिज, याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोमनाथ मंदिर के स्थल के नीचे बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक खोजों को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को गलत और भ्रामक बताया और याचिकाकर्ता पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन राय की पीठ ने महाराष्ट्र निवासी विलास तुकाराम खरात द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा- “यह याचिका गलत, गुमराह करने वाली है और इसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। यहीं नहीं, यह याचिका वास्तविक जनहित याचिका की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाने वाली है।”





