उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा Election Commission

उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब देश को नया उप-राष्ट्रपति मिलने की दिशा में प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। गृह मंत्रालय द्वारा धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है। संविधान के अनुसार, यदि उप-राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वह इस्तीफा दे दें या उन्हें पद से हटाया जाए, तो उनके उत्तराधिकारी का चुनाव “यथाशीघ्र” कराना आवश्यक होता है।

Election Commission

चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख से लेकर मतदान तक अधिकतम 30 दिनों की समय सीमा तय है। नए उप-राष्ट्रपति को पूर्ण पांच वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। उप-राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं। संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति उप-राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो।

इसके साथ ही वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद न रखता हो। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उप-राष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था।

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