दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: सरकारी वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र अनिवार्य, 10 अप्रैल तक नवीनीकरण का निर्देश
दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग दाखिल की गई स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 के नियम 115 के प्रविधानों के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है और दिल्ली सरकार के अधीन सभी विभाग/कार्यालय को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों, चाहे वे सरकारी स्वामित्व वाले हों या किराए पर लिए गए हों, सभी के पास हर समय पीयूसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।





