फाजिल्का में EX-BSF कॉन्स्टेबल को हेरोइन तस्करी मामले में मिली कठोर सजा, 15 साल जेल रहेगा आरोपी

फाजिल्का की विशेष अदालत ने पूर्व बीएसएफ कॉन्स्टेबल अरविंद सरोए को हेरोइन तस्करी मामले में 15 साल की कठोर कारावास और 4 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 21 जून 2022 को उससे 4.235 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। अदालत ने कहा कि एक अधिकारी होने के बावजूद उसने जघन्य अपराध किया। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद होगी।

जानकारी के अनुसार, एनसीबी चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में 21 जून 2022 को एनडीपीएस एक्ट के तहत पूर्व कॉन्स्टेबल अरविंद सरोए के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 15 साल की सख्त कैद और चार लाख रूपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी।

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