मतदाता सूची में मतदाता की कोई भी जानकारी ठीक करने के लिए आधार कार्ड जरूरी : Election Commission
Election Commission के अनुसार, मतदाता सूची में सुधार या बदलाव के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आधार कार्ड को एसआईआर दस्तावेजों में शामिल किया गया है, जिससे ई-साइन द्वारा गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा जा सकता है। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी तक चलेगी, जिसमें नाम हटाने और नए नाम जोड़ने का कार्य शामिल है।

इस चरण में उन वोटरों के नाम हटाने का काम शुरू होगा जो मर चुके हैं, अयोग्य हैं, विस्थापन कर चुके हैं और दूसरे राज्यों के वोटर बन गए हैं या एक से ज्यादा जगहों पर हैं। वहीं, अगर नाम से संबंधी या कोई और जानकारी ठीक करवानी है तो मतदाता फार्म नंबर आठ भरकर ऐसा कर सकते हैं।




