MLA Abbas Ansari को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी से बाहर जाने की मिली इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को यूपी गैंगस्टर्स एक्ट मामले में जमानत की शर्तों में छूट दी है। अब वे उत्तर प्रदेश से बाहर यात्रा कर सकते हैं लेकिन उन्हें जांच अधिकारियों को पहले सूचना देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंसारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी न हो और उन्हें त्वरित निपटान में सहयोग करना होगा।

MLA Abbas Ansari

पीठ ने आदेश दिया, ”याचिकाकर्ता को यूपी राज्य के बाहर यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते वह यात्रा के स्थान की जानकारी ट्रायल कोर्ट को प्रदान करें। साथ ही जांच अधिकारी को संपर्क नंबर भी दें और यह सुनिश्चित करें कि ट्रायल की प्रक्रिया में कोई बाधा या देरी नहीं हो।”

Related Articles

Back to top button