Pollution: कंस्ट्रक्शन साइटों पर डस्ट कंट्रोल के 14 नियमों का पालन करना जरूरी- गोपाल राय
It is necessary to follow 14 rules of dust control on construction sites - Gopal Rai
एंटी डस्ट अभियान के तहत सोमवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने पीतमपुरा में खेल परिसर के प्रोजेक्ट स्थल का औचक निरीक्षण किया। गोपाल राय ने कहा कि निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से सम्बंधित अनियमितताएं पायी गईं। डीपीसीसी को निर्माण कार्य करने वाली कंपनी तेवतिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार के जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ ही डीपीसीसी द्वारा जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर डस्ट कंट्रोल के 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी।अधिकारियों को निर्माण साइट्स के लगातार निरीक्षण का निर्देश दिया गया है।

श्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार सुधार हो रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमो के कारण पिछले 9 सालों में दिल्ली के वायु प्रदूषण में 34.6 फीसद की कमी देखी गई है। सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 25 सितंबर को 21 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत हमारी सरकार 7 अक्टूबर से अगले एक महीने के लिए दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू की है ।

श्री गोपाल राय ने कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में निगरानी के लिए 13 विभागों की 523 टीमें तैनात की गई हैं। सीएंडडी पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक वाले सभी निर्माण साइट्स को खुद पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी विभागों को सीएंडडी साइट्स का निरीक्षण करने और कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी जारी 14 दिशा- निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों और 500 वॉटर स्प्रिंकलर तैनात की गयी हैं। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साईटों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है। उसी के तहत निरीक्षण के बाद गोपाल राय ने बताया कि निर्माण साईट पर पर्यावरण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। डस्ट कंट्रोल नियम के उल्लंघन के कारण डीपीसीसी को सम्बंधित एजेंसी को जुर्माना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिए गए। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।