Delhi: लाल डोरा का दायरा बढ़ाने समेत गांव देहात के सभी मुद्दों पर दिल्ली सरकार उचित कार्रवाई कर रही है- कैलाश गहलोत
Delhi government is taking appropriate action on all the issues of rural areas including increasing the scope of Lal Dora - Kailash Gehlot

इस दौरान पालम 360 खाप के प्रधान ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के जरिए प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि दिल्ली के सभी गांवों में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाए। दिल्ली में शहरीकृत किए गए गांवों में अभिलेखों का म्यूटेशन बंद है, जिसे पुनः बहाल किया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि डीएलआर एक्ट की धारा 81 और 33 के तहत कार्रवाई को समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से ग्रामीणों पर धारा-81 में दर्ज मामले वापस लिए जाएं। धारा 74(4) के तहत गांवों भूमिहीनों को आवंटित ग्राम सभा की रिहायशी व कृषि भूमि पर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए और सभी गांवों में लाल डोरे का जल्द से जल्द विस्तार किए जाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि 1970 से 80 के दशक में दिल्ली के कई गांवों में हजारों परिवारों को ग्रामसभा की जमीन आवंटित की गई थी। उस दौरान दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम (1954) की धारा 74(4) के तहत मान्यता दी गई थी। ग्रामीण आवंटित जमीन पर कृषि कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। जबकि ये काम काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा में जुलाई 2017 में एक संकल्प पत्र पारित किया गया, जिससे कि ग्रामीणों को उस आवंटित भूमि पर मालिकाना हक मिल सके। इस संकल्प पत्र को तभी एलजी के पास भेज दिया गया था।