पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट को उम्रकैद, 29 साल पहले हिरासत में मौत के मामले में दोषी
जामनगर सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट और कॉन्स्टेबल प्रवीण झाला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को हिरासत में एक व्यक्ति की मौत (कस्टोडियल डेथ) के लिए दोषी करार दिया।
1990 में 133 गिरफ्तारियां हुई थीं
संजीव भट्ट जामनगर के तत्कालीन एएसपी थे। लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा के दौरान सांप्रदायिक दंगों पर काबू पाने के लिए 30 अक्टूबर 1990 को जामखंभाणिया से 133 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं। इसमें प्रभुदास वैष्णा भी था।
गिरफ्तारी के बाद वैष्णा की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक के भाई ने संजीव भट्ट और अन्य 6 पुलिसकर्मियों पर भाई को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।