पंजाबी विश्वविद्यालय के वीसी नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का नोटिस, सरकार और संबंधित पक्षों से मांगा जवाब
Punjab and Haryana High Court ने Punjabi University के कुलपति (वीसी) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए निर्धारित समयसीमा तय की है और अगली सुनवाई की तारीख भी निर्धारित कर दी है।
याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और विश्वविद्यालय अधिनियम का पालन नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और योग्य उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं हुआ। इसी आधार पर नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नियुक्ति सभी नियमों के तहत की गई है और प्रक्रिया पूरी तरह वैधानिक रही है।
यह मामला शैक्षणिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों और शिक्षकों की ओर से भी इस मुद्दे पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सभी की निगाहें अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सामने आ सकते हैं।
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कुलपति नियुक्ति विवाद पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।




