328 पावन स्वरूप मामला: HC ने कुलवंत सिंह को दी अग्रिम जमानत, FIR में देरी और साक्ष्यों की कमी पर उठाए सवाल

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016 के 328 लापता श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूपों के मामले में आरोपी कुलवंत सिंह को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने FIR में देरी और SGPC द्वारा शिकायत न करने पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि कुलवंत SGPC कर्मचारी नहीं और सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

यह मामला 7 दिसंबर 2025 को दर्ज एफआइआर से संबंधित है, जिसे ‘सिख सद्भावना दल’ की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) अमृतसर की अभिरक्षा में रखे गए 328 पवित्र स्वरूप वर्ष 2016 में गायब पाए गए थे।

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