पंजाब निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट: हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया आदेश, ऑनलाइन नामांकन पर 60 दिनों में लें फैसला

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में ऑनलाइन नामांकन प्रणाली लागू करने की मांग पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश एडवोकेट निकिल थम्मन की जनहित याचिका पर आया, जिसमें भौतिक नामांकन के दौरान होने वाली हिंसा और अव्यवस्था को रोकने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की मांग की गई थी।

यह जनहित याचिका एडवोकेट निकिल थम्मन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पंजाब में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के दौरान नामांकन दाखिल करने के समय अक्सर झड़पें, नामांकन फाड़ने की घटनाएं और अव्यवस्था देखने को मिलती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती है।

 

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