नहीं मिलेगा KVS के शिक्षकों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS)के स्कूलों के एनपीएस के तहत आने वाले शिक्षकों को इस बार रिटायरमेंट ग्रेच्युटी समेत कई अन्य लाभ नहीं मिल सकेंगे। इस संबंध में केवीएस के सहायक आयुक्त वित्त की ओर से पत्र जारी किया गया है। इस निर्देश से शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
22 अप्रैल को जारी किए गए पत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के नेशनल पेंशन स्कीम धारक शिक्षकों को रिटायरमेंट और मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी समेत प्रोविजनल फैमिली पेंशन को रोका जा रहा है। पत्र में बताया गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के तहत केवीएस के नेशनल पेंशन स्कीम धारकों को यह लाभ नहीं मिलेंगे। यह फैसला 30 अप्रैल से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
सेंट्रल स्कूल प्रगतिशील शिक्षक एसोसिएशन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी प्रियव्रत चिखारा के मुताबिक केवीएस के सभी 25 रीजन और इनके क्षेत्रों के कार्यालयों में 16 मई को यह पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि वह कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम में आते हैं उन्हें अब रिटायरमेंट और डेथ के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी को रोक दिया गया है।