रात्रि 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे ध्वनि विस्तार यंत्र
इम्तियाज खान
बड़वानी। जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों की धूम जारी है। कोविड गाइडलाइन में छूट के बाद शादियों में उत्साह झलकने लगा है। हालांकि इस दौरान जिले में विद्यार्थियो के वार्षिक परीक्षाओं का दौर शुरु होने से प्रशासन ने तीव्र कोलाहल को नियंत्रण करने के निर्देश जारी किए है।
कलेक्टर रेखा राठौर ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (दो) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की सीमा में दिनांक 15 फरवरी से अगामी आदेश तक रात्रि में 10 बजे बाद किसी भी समय डीजे व अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग सशर्त प्रतिषेध किया है। रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की छूट नही दी जाएगी। उन्होंने प्रतिबंधित समय को छोड़कर सीमित अवधि के लिए ध्वनि विस्तार यंत्र जो एक से अनधिक नहीं होगा, के उपयोग की अनुमति देने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी व कार्यपालिक दण्डाधिकारी की नियुक्ति की है।
इनको नियुक्त किया
कलेक्टर श्रीमती राठौर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी बड़वानी को नगर पालिका सीमा क्षेत्र बड़वानी के लिए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी सेंधवा को नगर पालिका सीमा क्षेत्र सेंधवा के लिए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजपुर को नगर परिषद सीमा क्षेत्र राजपुर के लिए, अनुविभागीय दण्डाधिकारी पानसेमल को नगर परिषद पानसेमल के लिए, तहसीलदार अंजड़ को तहसील अंजड़ के लिए, तहसीलदार राजपुर को तहसील राजपुर के लिए, तहसीलदार ठीकरी को तहसील ठीकरी के लिए, तहसीलदार सेंधवा को तहसील सेंधवा के लिए, तहसीलदार वरला को तहसील वरला के लिए, तहसीलदार निवाली को तहसील निवाली के लिए, तहसीलदार पानसेमल को तहसील पानसेमल के लिए, अतिरिक्त तहसीलदार खेतिया को टप्पा खेतिया की सम्पूर्ण सीमा के लिये, तहसीलदार पाटी को तहसील पाटी के लिए प्राधिकृत किया गया है।
अनुमति पर भी आवाज कम रखना होगी
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति इस शर्त के अधीन ही दी जा सकेगी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अत्यन्त मंद आवाज में निर्धारित एवं सीमित समयावधि में ही किया जाए। यह प्रतिबंध सड़क, दुकानो, होटलों, उपहारगृहों, मैरेज गार्डन आदि पर भी लागू होगा। आदेश का उल्लंधन होने पर संबंधितो के विरूद्ध कठौर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।